सोशल मीडिया : भारत सरकार के नये नियम

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  • अजय कुमार

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को गैर-कानूनी कंटेंट के बारे में सूचना मिलने के तीन घंटे के अंदर उसे हटाना होगा। कल मंगलवार को सरकार ने पहले तय सीमा 36 घंटे की टाइमलाइन को और कड़ा कर दिया, जो मेटा, यूट्यूब और एक्स के लिए अनुपालन की चुनौती हो सकती है।

ये निर्देश भारत के 2021 के आईटी नियमों में बदलाव करते हैं, जो पहले से ही नरेन्द्र मोदी की सरकार और ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच टकराव का मुद्दा रहे हैं।

20 फरवरी से लागू होंगे नये नियम

इस कदम से भारत की ऑनलाइन कंटेंट के दुनिया के सबसे आक्रामक नियामकों में से एक के तौर पर स्थिति और मज़बूत हुई है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म को एक अरब इंटरनेट यूज़र के बाजार में सरकारी सेंसरशिप को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अनुपालन को संतुलित करना होगा।

सरकारी निर्देश में टेकडाउन की टाइमलाइन में बदलाव का कोई कारण नहीं बताया गया।

अव्यावहारिक नियम

तकनीकी कानूनों में विशेष योग्यता रखने वाली भारतीय लॉ फर्म पनाग एंड बाबू के पार्टनर आकाश करमाकर ने कहा, “सोशल मीडिया फर्मों के लिए तीन घंटे में कंटेंट हटाना व्यवहारिक रुप से नामुमकिन है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल या असल दुनिया में बात मानने से बचने की क्षमता की कोई ज़रूरत नहीं है।”

भारत ने ऑनलाइन स्पीच को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, हाल के सालों में कई अधिकारियों को कंटेंट हटाने का ऑर्डर देने का अधिकार दिया है। इसकी अक्सर डिजिटल राइट्स के समर्थकों ने आलोचना की है और एलन मस्क की एक्स जैसी कंपनियों के साथ टकराव हुआ है।

हज़ारों टेकडाउन ऑर्डर

फेसबुक के मालिक मेटा ने बदलावों पर कमेंट करने से मना कर दिया, जबकि एक्स और अल्फाबेट के गूगल, जो यूट्यूब चलाता है, ने कमेंट के लिए अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर कंटेंट पर ज़्यादा सख्ती से नज़र रखने का ग्लोबल दबाव बढ़ रहा है, ब्रसेल्स से लेकर ब्रासीलिया तक की सरकारें तेज़ी से कंटेंट हटाने और ज़्यादा जवाबदेही की मांग कर रही हैं।

सुरक्षा कारणों के कारण नियमों में बदलाव

भारत के आईटी नियम सरकार को अपने किसी भी कानून के तहत गैर-कानूनी माने जाने वाले कंटेंट को हटाने का आदेश देने का अधिकार देते हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े कानून भी शामिल हैं।

प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक, देश ने हाल के सालों में हजारों टेकडाउन ऑर्डर जारी किए हैं। अकेले मेटा ने सरकार के अनुरोध के बाद 2025 के पहले छह महीनों में भारत में 28,000 से ज़्यादा कंटेंट पर रोक लगाई, यह बात उसने बताई।

नियमों पर सरकार से कभी चर्चा नहीं हुई

एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “इस नियम पर कभी सलाह-मशविरा नहीं किया गया था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक लंबी टाइमलाइन देते हैं।”

बदले हुए नियमों ने पहले के एक प्रस्ताव में भी ढील दी है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म को एआई से बने कंटेंट को उसके सरफेस एरिया या समय के 10 प्रतिशत हिस्से पर साफ़ तौर पर लेबल करना होता, इसके बजाय ऐसे कंटेंट को “खास तौर पर लेबल” करना ज़रूरी कर दिया गया है।


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