बिहार में एनडीए शासन आते ही बिजली उपभोक्ताओं पर गिरा गाज

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[ अजय कुमार ]

बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है, अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के अनुसार तय होगा, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दिन में बिजली सस्ती और शाम के पीक समय में महंगी हो जाएगी, यह व्यवस्था खास तौर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगी और धीरे-धीरे बड़े लोड वाले अन्य उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव डालेगी।
भारत सरकार का गजट
दरअसल भारत सरकार द्वारा 14 जून 2023 को जारी गजट में एक अप्रैल 2025 से ‘टाइम आफ द डे टैरिफ’ लागू करने की बात लिखी गई है। यह ‘टाइम आफ द डे टैरिफ’ स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगा। जैसे-जैसे मीटर लगते जाएंगे, उपभोक्ता जद में आ जाएगा।
यूपी में पहले ही टीओडी टैरिफ प्रणाली खारीज
इस आधार पर दरें तय करने को यूपी विद्युत नियामक आयोग के मसौदे में भी प्रावधान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि विद्युत वितरण लाइसेंसी केंद्र के विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधित अधिनियम-2023 के तहत ‘टाइम आफ द डे टैरिफ’ प्रस्ताव दे सकते हैं।

नए विनियमन में रात- दिन के अलग बिजली दर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि जब इस दिशा में पावर कार्पोरेशन प्रस्ताव देगा, तभी विचार किया जाएगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से जारी गजट का पावर कार्पोरेशन ने भी विरोध किया था।
ब्रिटेन अमेरिका जैसा सिस्टम
ब्रिटेन, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में बिजली का उपयोग ‘टाइम-ऑफ-यूज़’ (TOU) टैरिफ पर आधारित होता है, जहाँ दिन (ऑफ-पीक) में बिजली सस्ती और रात में महंगी (या कभी-कभी बहुत सस्ती) होती है। इन देशों में मांग के आधार पर कीमतें बदलती हैं। ब्रिटेन में इकोनॉमी 7 और 10 योजनाओं के तहत रात में बिजली काफी सस्ती होती है।
बिहार टीओडी टैरिफ लागू करने वाला पहला राज्य
इसी तर्ज पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने बिजली कंपनियों की याचिका स्वीकार कर ली है, अब 1 अप्रैल 2026 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे 87 लाख से अधिक घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ लागू होगा, इसका मतलब है कि बिजली खपत का समय तय करेगा बिल कितना आएगा, इसके तहत अब दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली मिलेगी।
बिहार में बिजली टैरिफ त्रिस्तरीय होगा
मिली जानकारी के अनुसार, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को सिर्फ 80 प्रतिशत राशि चुकानी होगी, यानी 100 रुपये की खपत पर 80 रुपये और शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर में खपत पर 120 प्रतिशत दर लगेगी, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आयोग ने इसे 110 प्रतिशत रखा है, जबकि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक पूरी तरह सामान्य दर लागू रहेगी, कृषि कनेक्शन को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।

इन प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य रात में बिजली की खपत को बढ़ावा देना और ग्रिड पर दबाव कम करना है।


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