चुनाव आयुक्त को हटाने का विपक्षी प्रस्ताव नामंजूर

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[ अजय कुमार ]

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के विपक्ष के नोटिस को खारिज कर दिया है, विपक्ष दलों ने 12 मार्च 2026 को 130 लोकसभा और 63 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ ‘सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता’ के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे नियमों के तहत नामंजूर कर दिया गया।

  • आरोप – विपक्ष ने चुनाव आयुक्त पर चुनावी धोखाधड़ी में शामिल होने और पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाया था।
  • प्रक्रिया – महाभियोग का नोटिस [न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968] और संविधान के [अनुच्छेद 324(5)] के तहत पेश किया गया था।
  • खारीज – दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने उचित जांच के बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
  • प्रतिक्रिया – विपक्ष ने इसे असंवैधानिक और “संसद का मजाक” बताया है।

10 पृष्ठों के दस्तावेज में चुनाव आयुक्त पर एग्जीक्यूटिव के अधीन होने का आरोप लगाया गया और दूसरे आरोपों के साथ-साथ संवैधानिक पद की पावर और पोजीशन का जानबूझकर और जान-बूझकर गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया।
दोनों सदन में प्रस्ताव नामंजूर
हालांकि, दोनों सदनों के विशेष सत्र के दौरान, जो 16 अप्रैल को फिर से शुरू होगा, किसी भी हाउस के चेयर की तरफ से नोटिस का कोई ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन दोनों हाउस के सेक्रेटरी जनरल ने सोमवार को बुलेटिन जारी करके कहा कि, पूरी तरह सोचने और सभी ज़रूरी पहलुओं और मुद्दों का ध्यान से और सही तरीके से असेसमेंट करने के बाद, नोटिस को मंज़ूरी नहीं दी गई है।
महाभियोग प्रक्रिया एक समान
अध्यक्षों ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 का हवाला दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है।

धारा 3 स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार देती है कि वे उचित परामर्श और उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद, ऐसे किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
सदन असहमति पर विपक्षी प्रतिक्रिया
इन बुलेटिनों पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्यसभा में टीएमसी के फ्लोर लीडर डेरेक ओ’ब्रायन ने नोटिसों को खारिज करने के लिए किसी भी ठोस कारण की गैर-मौजूदगी की ओर इशारा किया। भाजपा हमारी महान संसद का लगातार मज़ाक उड़ा रही है।

“शर्म की बात है”, डेरेक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा। राज्यसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप जयराम रमेश ने ‘द हिंदू’ से कहा, हम जानते हैं कि राज्यसभा के पिछले सभापति के साथ क्या हुआ था, जिन्होंने विपक्षी सांसदों द्वारा पेश की गई एक याचिका को स्वीकार कर लिया था।
जस्टिस वर्मा जैसा…जयराम रमेश
जयराम रमेश जुलाई 2025 के उन नोटिसों का ज़िक्र कर रहे थे, जिसमें पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित 145 से ज़्यादा लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा विपक्षी सदस्यों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की मांग करते हुए सौंपा था। यह मांग उनके आवास पर बिना हिसाब-किताब वाली नकदी मिलने के बाद की गई थी। अगस्त 2025 में, ओपी बिड़ला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिससे औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू हो गई। एक वैधानिक समिति का गठन भी किया गया है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीवी आचार्य शामिल थे। समिति के रिपोर्ट सौंपने तक प्रस्ताव को लंबित रखा गया था।
धनकड़ का इस्तीफा
उस समय के राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, जबकि सरकार चाहती थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश हो। किन्तु राज्यसभा में यह घोषणा करने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ा था।


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